ABOUT TO SCHEME.
Widow Pension Scheme is a scheme launched by the Government of Uttar Pradesh under which pension is provided to destitute women after the death of her husband. विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत वैकल्पिक महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। Under this scheme, every widow woman will be given financial assistance of Rs. 1000/- per month as a pension by the Government of Uttar Pradesh. इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधवा महिला को प्रति माह 1000/- रूपये की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप दी जायगी। To take advantage of this scheme, the applicant must first register herself on the Integrated Social Pension Portal. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को सर्वप्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराना होगा। In case of acceptance of eligible application, the applicant will be informed through SMS on mobile. पात्र आवेदन की स्वीकृति के मामले में, आवेदक को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। After that every month the fixed amount will be transferred to the applicant's account. उसके बाद हर माह निर्धारित राशि आवेदिका के खाते में ट्रांसफर की जायगी।
BENEFITS OF THE SCHEMES.
The eligible women will be given an amount of 1000/- per month by the Government of Uttar Pradesh. पात्र महिला को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह 1000/- की धनराशि दी जाएगी।
ELIGIBILITY.
The destitute woman should be a permanent resident of Uttar Pradesh. निराश्रित महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। The husband of the destitute woman has died. निराश्रित महिला के पति की मृत्यु हो गयी हो। The age of the destitute woman should not be less than 18 years. निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। Destitute women should be between 18 to 60 years of age after the death of her husband. पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। The income of the destitute woman and her family from all sources should not exceed 2.00 lakhs. निराश्रित महिला एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। The destitute woman should not be availing any other pension from the Central or State Government. निराश्रित महिला द्वारा केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी अन्य पेंशन का लाभ न लिया जा रहा हो। Destitute women living below the poverty line. निराश्रित महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो। The destitute female child is a minor or unable to maintain on attaining majority. निराश्रित महिला बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग़ होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हों। The destitute woman has not been remarried or is not receiving old age or any other pension or government assistance from any other department of the government. निराश्रित महिला द्वारा द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।
REQUIRED DOCUMENTS.
Colored passport size photograph. Age related certificate. income certificate. Husband's death certificate. Aadhar card. Photocopy of bank account. IFSC Code. mobile number. Affidavit (that no other assistance has been taken by the woman from the State or Central Government) रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। आधार कार्ड। बैंक खाता की छाया प्रति। आई०एफ०एस०सी० कोड। मोबाइल नंबर। शपथ पत्र (की महिला द्वारा अन्य कोई सहायता राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं ली गयी है)
UP Widow Pension Scheme Online Application Form 2023.
STEP 1: Visit the official Integrated Pension Portal of UP Government at https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx
STEP 1: यूपी सरकार के आधिकारिक एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाएं https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx
STEP 2: The homepage will look similar to below given picture, now click on “निराश्रित महिला पेंशन“ tab on the homepage of the website as given below. Or directly click https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx.
STEP 2: होमपेज नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखेगा, अब नीचे दिए गए अनुसार वेबसाइट के होमपेज पर "निराश्रित महिला पेंशन" टैब पर क्लिक करें। या सीधे क्लिक करें https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx STEP 3: In the new window, click the “ऑनलाइन आवेदन करें” link STEP 3: नई विंडो में, "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें. STEP 4: In next window, UP Widow Pension Scheme Online Application Form will appear as shown below:- STEP 4: अगली विंडो में, यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा:- STEP 5: Here candidates have to fill all the details and “Save” details. Next candidates can click the “Edit Saved Form / Final Submit” option to finally submit the Vidhwa Pension Yojana online application form. Candidates must physically submit it to DSWO / DPO / DHWO office within 1 month from the date of Final Submission. STEP 5: यहां उम्मीदवारों को सभी विवरण भरने होंगे और विवरण “सेव” करना होगा। अगले उम्मीदवार विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के लिए "एडिट सेव्ड फॉर्म / फाइनल सबमिट" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इसे अंतिम रूप से जमा करने की तारीख से 1 महीने के भीतर DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा।
Application Form Disposal Limit. 1. For investigation – 45 days 2. Block Development Officer / Deputy District Magistrate / City Magistrate – 15 days 3. District Monitoring and Approval Committee – 1 month 4. For sending funds from NIC to PFMS – 1 month It is mandatory to take the decision of the administration within the above stipulated time period. Otherwise, the application will automatically be forwarded/accepted after the expiry of this time limit. आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समयसीमा. 1. जांच के लिए – 45 दिन 2. खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट – 15 दिन 3. जनपदीय अनुश्रवण एंव स्वीकृति समिति – 1 माह 4. एनआईसी से पीएफएमएस द्वारा धनराशि भेजने हेतु – 1 माह उपरोक्त निर्धारित समयावधि में प्रशासन का निर्णय लेना अनिवार्य है. नहीं तो आवेदन पत्र इस समय सीमा की समाप्ति के पश्चात स्वतः अग्रसारित/स्वीकृत हो जाएगा.