About UP Vridha Pension Yojana.
1. Applicants whose age is 60 years or more and who are below the poverty line or their annual income is up to Rs.56460/- in urban areas and Rs.46080/- in rural areas, come under the category of eligibility. 2. Under the scheme, Rs.1000/- (60% state share and 40%/central share) to the eligible applicant from 60 years to 79 years and Rs.1000/- (100% central share) per month to the eligible applicant aged 80 years or more. She goes. 3. There is a provision to apply online by the applicant on http://sspy-up.gov.in web portal. 4. Applicant's color passport size photo, date of birth / age certificate, identity certificate (Voter ID / Ration Card / Aadhaar Card) for the application. It is mandatory to fill the photocopy of bank passbook, income certificate. 5. The size of the photo of the applicant in the form filled by the applicant should not exceed 20 KB. And the uploaded form should not be more than 500 KB in PDF. 6. In order to bring transparency in the implementation of the scheme, the verification of the beneficiaries covered under the scheme is done every year in the month of May and June. After verification, the identified deceased and ineligible pensioners are removed from the pension list and new beneficiaries are selected in their place.
वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में. 1. ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं। 2. योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रू0 1000/- (60% राज्यांश एवं 40%/ केन्द्रांश) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू0 1000/- (शत-प्रतिशत केन्द्रांश) प्रतिमाह पेंशन धनराशि दी जाती है। 3. आवेदक द्वारा http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है। 4. आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/ आयु प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई०डी०/राशन कार्ड/आधार कार्ड). बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अनिवार्य है। 5. आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में आवेदक की फोटो साइज 20 KB से ज्यादा न हो। तथा अपलोड किये गये प्रपत्र पी०डी०एफ० में 500 KB से ज्यादा न हो। 6. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में माह मई एवं जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्हित मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
Highlights.
- Under the Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme, you will get the benefits when the minimum benefits are provided to the old persons :-
- A pension amount of Rs 1,000 is given every month.
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
Eligibility. पात्रता 1. The following categories of citizens are eligible for Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme:- 2. Must be a permanent resident of Uttar Pradesh. 3. Age should be 60 years or more. 4. Must be below poverty line. 5. If working in government service then he is not eligible for this scheme. 6. Not taking benefit of any other pension scheme. 7. The income limit should be up to Rs.46080/- in rural areas and Rs.56460/- in urban areas annually. 1. उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :- 2. उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 3. आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 4. गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 5. सरकारी सेवा में कार्यरत रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। 6. किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो। 7. आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
How to get benefit. लाभ कैसे प्राप्त करें! 1. Applicant can apply online in two ways to get pension amount under this scheme :- 2. Through any Common Service Center. 3. By itself or through any internet cafe. 4. First of all the applicant has to visit the Integrated Social Portal. 5. To apply online, the applicant must first register himself. 6. To register the applicant has to fill the following details :- 1. आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :- 2. किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। 3. स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से। 4. सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा। 5. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा। 6. पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :- Personal Details. व्यक्तिगत विवरण! 1. District name. 2. Name of applicant. 3. Father's / Husband's name. 4. Full Address. 5. Urban or rural residents. 6. Category. 7. Tahsil. date of birth. mobile number. Bank detail Name of bank bank branch name Account Number IFSC Code come state Number of Income Certificate issued by Tehsildar. Serial number of income certificate issued by Tehsildar. After this the following documents will be uploaded:- Colored passport size photograph. Age certificate. After that the applicant will be registered under the scheme as soon as he clicks on submit. After this, all the information about submission of applicant's application, accept or reject, transfer of funds to the bank account will be informed through SMS. जनपद का नाम। आवेदक का नाम। पिता / पति का नाम। पूरा पता। नगरीय या ग्रामीण निवासी। श्रेणी। तहसील। जन्म तिथि। मोबाइल नंबर। बैंक का विवरण बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम खाता संख्या IFSC कोड आय का विवरण तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायगी। इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
contact details. Social Welfare Department, Uttar Pradesh Helpline Number :- 0522-2209259 Social Welfare Department, Uttar Pradesh Helpdesk Mail :- director.sw@dirsamajkalyan.in Social Welfare Department, Uttar Pradesh Address :- Social Welfare Department Prag Narayan Road, Butler Colony, Lucknow-226001 सम्पर्क करने का विवरण समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2209259 समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- director.sw@dirsamajkalyan.in समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पता :- समाज कल्याण विभाग प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी, लखनऊ-226001